Read Instructions
- This form is applicable to the persons who are not citizens of India [except Qualified Foreign Investors (QFI) who are required to submit Form 95 / Form 96 to a Depository Participant].
- Form to be filled in English only.
- Fields marked by asterisk (*) are mandatory.
- The applicant shall leave a blank space after each word/number/punctuation mark in a field.
- Those already allotted a ten-digit alphanumeric PAN shall not apply again as having or using more than one PAN is illegal. However, request for a new PAN card with the same PAN or/and changes or correction in PAN data can be made by filling up the form for 'Request for New PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data'.
- AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained either from the Income Tax Office or an applicant can search for the same by selecting the appropriate option using the details provided in the form.
- Applicant should provide only International Taxation AO code. If the AO code is not known then a default AO code of international taxation under Delhi RCC (DLC-C-35-1) may be provided.
Guidelines for Filling Form No. 95
Name to be written as:
a) For example, RAVIKANT should be written as:
| First Name | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Name | |||||||||||||||||||||||||
| Last Name | R | A | V | I | K | A | N | T |
b) For example, SURESH SARDA should be written as:
| First Name | S | U | R | E | S | H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Name | |||||||||||||||||||||||||
| Last Name | S | A | R | D | A |
c) For example, POONAM RAVI NARAYAN should be written as:
| First Name | P | O | O | N | A | M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Name | R | A | V | I | |||||||||||||||||||||
| Last Name | N | A | R | A | Y | A | N |
d) For example, M.S. KANDASWAMY (MADURAI SOMASUNDRAM KANDASWAMY) should be written as:
| First Name | M | A | D | U | R | A | I | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Name | S | O | M | A | S | U | N | D | R | A | M | ||||||||||||||
| Last Name | K | A | N | D | A | S | W | A | M | Y |
It is mandatory to select one of the options as applicable.
Date: 2nd August 1975 should be written as:
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 |
It is an optional field.
It is a mandatory field.
It is mandatory to select one of the options as applicable.
It is an optional field.
It is a mandatory field.
It is a mandatory field.
If office address is selected as address for communication, then proof of office address is mandatory
- It is mandatory for the applicants to mention their "Mobile Number" and "e-mail id".
- Mobile Number should include Country Code and Landline Number (if any) should include STD Code.
(i) Mobile Number 9102511111 of India should be written as:
| 9 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(ii) Email ID: -
(iii) Landline Number 23555705 of Delhi should be written as:
| 1 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 |
It is mandatory to select at least one of the options, as mentioned in the form. In case of multiple sources of income, more than one option can be selected.
It is mandatory to fill in both parents’ details, except in single parent cases. In case of death of either of the parents’/divorce/separation, the applicant should not select single parent as ‘yes’ and give details of both the parents for the purpose of this application. However, applicants can select one of the parents for name to be printed on the PAN card as mentioned at S. No.16.
To be filled as First Name/ Middle Name/Last Name. Married woman applicant shall give her father’s name and not husband’s name.
To be filled as First Name/ Middle Name/Last Name.
Applicant to select one of the parents whose name is to be printed on the PAN card.
AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained from the Income Tax Office or IT PAN Service Centers managed by UTIITSL/Protean or UTIITSL website www.utiitsl.com or Protean website www.tinpan.proteantech.in
This column should be filled in by Representative Assessee as specified under Section 303 of the Income-Tax Act, 2025. This field is mandatory if an applicant is a minor, deceased, mentally retarded or of unsound mind.
PAN of Representative Assessee is to be given.
Aadhaar number is mandatory, if PAN of Representative Assessee is not available.
In Part E, if Representative Assessee (RA) details are provided, it is mandatory to provide details of RA having Indian address (except for FPIs & minors). FPIs & minor can provide foreign address.
Mobile Number and Email address of Representative Assessee are mandatory
Applicant to select one of the options as applicable for dispatch of PAN card.
Guidelines for Filling Form No. 96
Non-Individuals should write their full name starting from the first block. If the name is longer, it can be continued in the space provided.
a) For example, XYZ DATA CORPORATION (INDIA) PRIVATE LIMITED should be written as:
| X | Y | Z | D | A | T | A | C | O | R | P | O | R | A | T | I | O | N | ( | I | N | D | |||
| I | A | ) | P | R | I | V | A | T | E | L | I | M | I | T | E | D | ||||||||
b) For example, MANOJ MAFATLAL DAVE HUF should be written as:
| M | A | N | O | J | M | A | F | A | T | L | A | L | D | A | V | E | H | U | F | |||||
Date cannot be a future date. Date: 2nd August 1975 should be written as:
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 |
It is a mandatory field.
It is a mandatory field.
It is a mandatory field. If the communication address is different from the office address, proof of the communication address must be submitted. PAN card will be dispatched to the communication address.
It is mandatory to select one of the options as applicable.
Registration Number is mandatory for Company and Limited Liability Partnership.
- It is mandatory for the applicants to mention their "Mobile Number" and "e-mail id".
- Mobile Number should include Country Code and Landline Number (if any) should include STD Code.
(i) Mobile Number 9102511111 of India should be written as:
| 9 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(ii) Email ID: -
(iii) Landline Number 23555705 of Delhi should be written as:
| 1 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 |
It is mandatory to select at least one of the options, as mentioned in the form. In case of multiple sources of income, more than one option can be selected.
AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained from the Income Tax Office or IT PAN Service Centers managed by UTIITSL/Protean or UTIITSL website www.utiitsl.com or Protean website www.tinpan.proteantech.in
This column should be filled in by Representative Assessee/Authorized Representative as specified under the Income-Tax Act, 2025.
PAN of Representative Assessee/Authorized Representative is to be given.
Aadhaar number is mandatory, if PAN of Representative Assessee/Authorized Representative is not available. In case of FPIs, Foreign Passport number can be given if PAN and Aadhaar are not available.
It is mandatory to provide details of Representative Assessee/Authorized Representative having Indian address (except FPIs). FPIs can provide foreign address.
All contact details of Representative Assessee/Authorized Representative are mandatory.
निर्देशोंको पढ़ें
- यह फॉर्म केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू है। भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर स्थित हैं, उन्हें भी केवल फॉर्म ४९ए में पैन के आवंटन के लिए आवेदन जमा करना चाहिए।
- फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जाना चाहिए।
- तारांकित (*) क्षेत्र भरे जाना अनिवार्य हैं।
- आवेदक को प्रत्येक शब्द/संख्या/विराम चिन्ह के बाद खाली स्थान छोड़ना होगा।
- जिन लोगों को पहले से ही दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन आवंटित किया गया है, उनको एक से अधिक पैन रखना या उपयोग करना कानूनन अपराध हैं। हालांकि, उसी पैन के साथ नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म भरकर किया जा सकता है।
- न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के एओ कोड (एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर) आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए। इन विवरणों को आयकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या आवेदक फॉर्म में दिए गए विवरणों का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प का चयन करके इसे प्राप्त सकता है।
फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश
कृपया उचित शीर्षक चुनें।
व्यक्ति अपना पूर्ण विस्तारित नाम बताएं। संक्षिप्ताक्षर और आद्याक्षर का उपयोग न करें। उदाहरण के लिए RAVIKANT को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
उदाहरण के लिए RAVIKANT को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   RAVIKANT
पहला नाम:
मध्य नाम:
उदाहरण के लिए SURESH SARDA को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   SARDA
पहला नाम:   SURESH
मध्य नाम:
उदाहरण के लिए POONAM RAVI NARAYAN को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   NARAYAN
पहला नाम:   POONAM
मध्य नाम:   RAVI
उदाहरण के लिए SATYAMVENKAT M. K. RAO को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   R A O
पहला नाम:   SATYAM
मध्य नाम:   VENKAT M K
उदाहरण के लिए M. S. KANDASWAMY (MADURAISOMASUNDRAM KANDASWAMY) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   KANDASWAMY
पहला नाम:   MADURAI
मध्य नाम:   SOMASUNDRAM
वैयक्तिक के अलावा अन्य आवेदक निर्देशों के ऊपर ध्यान ना दें।
गैर- वैयक्तिक को अपना पूरा नाम अंतिम नाम/उपनाम के पहले ब्लॉक से शुरू करना चाहिए। यदि नाम अंतिम नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान से अधिक लंबा है, तो इसे पहले और मध्य नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान में जारी रखा जा सकता है।
उदाहरण के लिए XYZ DATA CORPORATION(INDIA) PRIVATE LIMITED को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   XYZ DATA CORPRATION(IND
पहला नाम:   IA) PRIVATE L
मध्य नाम:
उदाहरण के लिए MANOJ MAFATLAL DAVE (HUF) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
अंतिम नाम/उपनाम:   MANOJ MAFATLAL DAVE (HUF)
पहला नाम:
मध्य नाम:
कंपनी के मामले में, नाम किसी संक्षिप्तिकरण के बिना प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'Private Limited' viz Pvt Ltd, Private Ltd, Pvt Limited, P Ltd, P. Ltd., P. Ltd की विभिन्न विधितताओं की अनुमति नहीं है। यह केवल 'Private Limited' ही होना चाहिए।
स्वयं के स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) के मामले में, मालिक को अपने नाम से पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।
स्वयं के स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) के मामले में, मालिक को अपने नाम से पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।
वैयक्तिक आवेदकों को पैन कार्ड पर मुद्रित होने के लिए पूर्ण / संक्षिप्त नाम प्रदान करना चाहिए। यदि संक्षिप्त नाम है, तो अंतिम नाम आवश्यक रूप से होना चाहिए।
उदाहरण के लिए SATYAM VENKAT M. K. RAO जो कि नाम क्षेत्र में लिखा गया है:
अंतिम नाम/उपनाम:   R A O
पहला नाम:   SATYAM
मध्य नाम:   VENKAT M K
‘पैन कार्ड पर नाम मुद्रित होना चाहिए’ के कॉलम में इस प्रकार लिखा जा सकता है:
SATYAM VENKAT M। K। RAO or
S. V. M. K। RAO or
SATYAM V. M. K. RAO
गैर-वैयक्तिक आवेदकों के लिए, यह आइटम नंबर 1 में अंतिम नाम फ़ील्ड के समान होना चाहिए।
नाम जिसे आप कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, उसे श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉ, मेजर, एम / एस आदि जैसे शीर्षकों के साथ उपसर्ग नहीं करना चाहिए।
यदि आवेदक ‘हाँ’ का चयन करते हैं, तो दूसरे नाम का विवरण देना अनिवार्य है। नाम के संबंध में आइटम नंबर १ के अनुदेश यहाँ लागू होते हैं। शीर्षक आइटम नंबर १ में उल्लिखित शीर्षक के समान होना चाहिए।
यह क्षेत्र वैयक्तिक आवेदकों के लिए अनिवार्य है। अन्य आवेदकों के मामले में, स्थान को खाली छोड़ देना चाहिए।
दिनांक भावी दिनांक नहीं हो सकती है।
दिनांक २ अगस्त १९७५ को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
| दिदि | मामा | वववव | ०२ | ०८ | १९९० |
|---|
आवेदकों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रासंगिक दिनांक है:
- वैयक्तिक: जन्म की वास्तविक दिनांक;
- कंपनी: निगमन (स्थापना) की दिनांक;
- व्यक्तियों का संघ: गठन/निर्माण की दिनांक
- संस्था: न्यास विलेख के निर्माण की दिनांक
- साझेदारी फर्म: साझानामा की दिनांक
- एलएलपी: निगमन/पंजीकरण की तिथि
- एचयूएफ: एचयूएफ के निर्माण की दिनांक और पैतृक एचयूएफ की तिथि०१-०१-०००१ हो सकती है, जहां सृजन की तिथि उपलब्ध नहीं है।
- वैयक्तिक आवेदकों को फ्लैग (अथार्त हाँ या नहीं) का चयन करना
अनिवार्य है।
- इस फ्लैग का चयन केवल हाँ के रूप में होना चाहिए, यदि
(१) माता अकेली पालक है, और (२) आप केवल माता के नाम के साथ
पैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। पिता के नाम की जगह खाली
छोडी जानी चाहिए।
- यदि फ्लैग को नहीं के रूप में चुना जाता है, तो पिता का
नाम अनिवार्य है। ऐसे मामलों में माता का नाम वैकल्पिक होता
है।
वैयक्तिक आवेदकों (उन मामलों को छोड़कर, जहाँ माता अकेली पालक हो) को पिता का नाम प्रदान करना अनिवार्य है। विवाहित महिला आवेदक को भी पिता का नाम देना चाहिए ना कि पति का नाम देना चाहिए।
यह एक वैकल्पिक स्थान है। यदि फ्लैग(चाहे माता अकेली पाकल हो, या आप केवल अपनी माता के नाम के साथ पैन के लिए आवेदन करना चाहते हो) को ‘हाँ’ के रूप में चुना जाता है, तो माता का नाम अनिवार्य है।
- पैन कार्ड पर मुद्रित होने वाले नाम (पिता के नाम और फॉर्म
में दिए गए माता के नाम में से) को इंगित करने के लिए उपयुक्त
फ्लैग का चयन किया जाना चाहिए।
- यदि एक ही पालक के रूप में माता के लिए हाँ चुना जाता
है, तो फिर पैन कार्ड पर नाम छपवाने के लिए माता के नाम वाला
फ्लैग ही चुना जाना चाहिए।
- यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना जाता है, तो पैन कार्ड पर
छापने के लिए पिता का नाम ही चुना जाएगा। और यदि माता अकेली
पालक है, तो पैन कार्ड पर छापने के लिए माता का नाम चुना
जाएगा।
आर- आवासीय पता:
- वैयक्तिक/ एचयूएफ/ वैयक्तिक का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए आवासीय पता और उसका प्रमाण प्रदान करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लिखित आवेदक का नाम पते के प्रमाण में दर्शाए गए नाम के साथ मेल खाना चाहिए।
- पहले चार स्थानों में से, आवेदक को कम से कम दो स्थान भरने होंगे।
- कस्बा/शहर/जिला/राज्य शासित प्रदेश क्षेत्र और पिन अनिवार्य हैं।
- यदि आवेदक यहां विदेशी पता दर्ज करना चाहता है, तो "राज्य / केंद्र शासित प्रदेश" के क्षेत्र में ड्रॉप डाउन सूची से "भारत के बाहर" के लिए विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। आवेदक को देश के नाम का चयन करना चाहिए और लागूज़िप कोड दर्ज करना चाहिए। देश का नाम और ज़िप कोड अनिवार्य है।
- वैयक्तिक/एचयूएफ/व्यक्तियों का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के अलावा अन्य आवेदक इस स्थान (आवासीय पते) को खाली छोड़ देंगे।
ओ-कार्यालय पता:
- वैयक्तिक/एचयूएफ/व्यक्तियों का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में, यदि आइटम नम्बर ६ (पत्र व्यवहार पता) को “ओ” के रूप में चुना जाता है, तो कार्यालय का पता अनिवार्य है।
- वेतन और व्यवसाय / पेशेवर के रूप में आय के स्रोत वाले व्यक्तियों के मामले में कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है।
- फर्म, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण और व्यक्तियों के संघ (संस्था) के मामले में, कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है।
- भी श्रेणियों के आवेदकों के लिए, पहले चार स्थानों में से, कम से कम दो स्थान अनिवार्य हैं।
- कस्बा/शहर/जिला/राज्य शासित प्रदेश क्षेत्र और पिन अनिवार्य हैं।
- यदि आवेदक यहां विदेशी पता दर्ज करना चाहता है, तो "राज्य / केंद्र शासित प्रदेश" के क्षेत्र में ड्रॉप डाउन सूची से "भारत के बाहर" के लिए विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। आवेदक को देश के नाम का चयन करना चाहिए और लागूज़िप कोड दर्ज करना चाहिए। देश का नाम और ज़िप कोड अनिवार्य है।
- यदि आवेदक किसी व्यवसाय / पेशेवर[९, १०, १२, १३, १५, १७ से २० के अंतर्गत आते हैं- आइटम नंबर १३ (बी) देखें ] से जुड़े हुए है और उल्लिखित क्षेत्र कोड एमयूएम है, तो कार्यालय का पता देना अनिवार्य है।
- वैयक्तिक और एचयूएफ के मामले में यदि आइटम नंबर ६(संचार के लिए पता) को "ओ" के रूप में चुना जाता है, तो आवासीय पते के प्रमाण के साथ कार्यालय पते का प्रमाण१ नवंबर २००९ को और उसके बाद किए गए आवेदन के लिए अनिवार्य है।
आर का मतलब आवासीय और ओ का मतलब कार्यालय होता है।
भविष्य के सभी संचार इस क्षेत्र में दिए गए पते पर भेजे
जाएंगे।
टेलीफोन नंबर में कंट्री कोड (आईएसडी कोड) और एसटीडी कोड शामिल होना चाहिए या मोबाइल नंबर में देश का कोड (आईएसडी कोड) शामिल होना चाहिए।
उदाहरण के लिए
दिल्ली के टेलीफ़ोन नंबर २३५५५७०५ को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
| कंट्री कोड | एसटीडी कोड | टेलीफ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर |
|---|---|---|
| ९ १ | ९ १ | २ ३ ५ ५ ५ ७ ० ५ |
जिसमें ‘९१’ भारत का कंट्री कोड है और ११ दिल्ली का एसटीडी कोड है।
भारत के मोबाइल नंबर ९१०२५१११११को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:
| कंट्री कोड | एसटीडी कोड | टेलीफ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर |
|---|---|---|
| ९ १ | ९ १ ० २ ५ १ १ १ १ १ |
यह क्षेत्र सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए अनिवार्य है। 'सीमित देयता साझेदारी' के मामले में, पैन को 'फर्म' की स्थिति में आवंटित किया जाएगा।
वैयक्तिक और एचयूएफ पर लागू नहीं,कंपनी के लिए अनिवार्य है। कंपनी को कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना चाहिए। अन्य आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख कर सकते हैं।
सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए देश की नागरिकता और नागरिकता के देश का आईएसडी कोड प्रदान करना अनिवार्य है।
प्रपत्र में उल्लिखित आय के स्रोतों में से कम से कम एक को चिन्हित करना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा व्यवसाय/पेशे से आय का चयन किया जाता है, तो एक उपयुक्त व्यवसाय /पेशे के कोड का उल्लेख किया जाना चाहिए।
कृपया व्यवसाय / पेशे के कोड का चयन करने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
| कोड | व्यवसाय/पेशा |
|---|---|
| ०१ | चिकित्सक पेशा और व्यवसाय |
| ०२ | इंजीनियरिंग |
| ०३ | वास्तुकला |
| ०४ | चार्टर्ड अकाउंटेंट/ एकाउंटेंसी |
| ०५ | इंटीरियर डेकोरेशन |
| ०६ | तकनीकी परामर्श |
| ०७ | कंपनी सचिव |
| ०८ | कानूनी चिकित्सक और सॉलिसिटर |
| ०८ | कानूनी चिकित्सक और सॉलिसिटर |
| ०९ | सरकारी ठेकेदार |
| १० | बीमा एजेंसी |
| ११ | फिल्म्स, टीवी और ऐसे अन्य मनोरंजन |
| १२ | सूचना प्रौद्योगिकी |
| १३ | बिल्डर्स और डेवलपर्स |
| १४ | स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर दलाल और उप-दलाल |
| १५ | प्रदर्शन कला और यात्रा |
| १६ | जहाजों, होवरक्राफ्ट, एयरक्रॉफ्ट या हेलीकॉप्टरों का संचालन |
| १७ | टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस या अन्य वाणिज्यिक वाहन को चलाना |
| १८ | हॉर्सेज या जॉकी का स्वामित्व |
| १९ | सिनेमा हॉल और अन्य थियेटर |
| २० | अन्य |
- आयकर अधिनियम, १९६१की धारा १६० में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसेसी का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि ऐसेसी के माध्यम से किया जा सकता है।
- इसलिए, इस कॉलम को प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा केवल आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १६० में निर्दिष्ट के रूप में भरा जाना चाहिए, जैसे कि, अभिभावक या नाबालिग, पागल या मूर्ख, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, सामान्य व्यवस्थापक, आधिकारिक ट्रस्टी, प्राप्तकर्ता, प्रबंधक के अनिवासी या प्रबंधक का एजेंट।
- इस क्षेत्र में प्रतिनिधी ऐसेसी का विशेष विवरण होगा। यह क्षेत्र अनिवार्य है यदि आवेदक नाबालिग, मृतक, मूर्ख, पागल या मानसिक रूप से मंद है। कॉलम १ से १३ में उस व्यक्ति का विवरण होगा जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रतिनिधी ऐसेसी विवरण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- विदेशी गैर-वैयक्तिक संस्थाएं जिनका भारत में अपना कोई कार्यालय नहीं हैं, वे अपना नाम और पते के स्थान पर अपने कर सलाहकार के पते का उल्लेख कर सकते हैं। इसे भारतीय दूतावास/उच्चायोग या देश में स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचित कर सलाहकार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी या साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
- प्रतिनिधी ऐसेसी का नाम श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉ, मेजर, एम / एस आदि जैसे शीर्षकों के साथ उपसर्ग नहीं होना चाहिए।
- फॉर्म में दी गई प्रासंगिक ड्रॉप-डाउन सूची से पहचान औरपते का उचित प्रमाण चुनें।
- प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम पर होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र के आइटम नंबर 1 में बताया गया है।
- नाबालिग के मामले में, माता-पिता या अभिभावक में से किसी के प्रमाण को पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।
- एचयूएफ के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा दिया गया एक शपथपत्र, जिसमें आवेदन की तारीख में सभी कोपर्सनेक का नाम, पिता का नाम और पता होता है और पहचान के प्रमाण की प्रति, पते और एचयूएफ के कर्ता के नाम पर जन्म दस्तावेजों की तारीख की आवश्यकता है।
आवेदक के पास डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग (भुगतान का विवरण दिशानिर्देशों में उल्लिखित है)द्वारा भुगतान करने का विकल्प होता है।
आवेदन पर (१) आवेदक; या (२) एचयूएफ के मामले में करता; या (३) कंपनी के निदेशक; या (४) एओपी, व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; या (५) फर्म / एलएलपी के मामले में साझेदार; या (६) ट्रस्टी; या (७) नाबालिग/मृतक/मूर्ख/पागल/मानसिक रूप से मंद के मामले में प्रतिनिधी ऐसेसी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
आवेदन में सत्यापनकर्ता का नाम, क्षमता और स्थान प्रदान करना अनिवार्य है।