PAN

Read Instructions

  • This form is applicable for Indian citizens only. Indian citizens who are located outside India should also submit application for allotment of PAN in Form 93 / Form 94 only.
  • Form to be filled in English only.
  • Fields marked by asterisk (*) are mandatory.
  • The applicant shall leave a blank space after each word/number/punctuation mark in a field.
  • Those already allotted a ten-digit alphanumeric PAN shall not apply again as having or using more than one PAN is illegal. However, request for a new PAN card with the same PAN or/and changes or correction in PAN data can be made by filling up the form for 'Request for New PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data'.
  • AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained either from the Income Tax Office or an applicant can search for the same by selecting the appropriate option using the details provided in the form.

Guidelines for Filling Form 93


Name on Aadhaar is RAVIKANT, it should be written in S. No. 1 B as:

R A V I K A N T    
                   

Name to be written in S. No. 1 A as:

First Name            
Middle Name            
Last Name R A V I K A N T

Name on Aadhaar is SURESH SARDA, it should be written in S. No. 1 B as:

S U R E S H   S A R D A
                       

Name to be written in S. No. 1 A as:

First Name S U R E S H
Middle Name            
Last Name S A R D A  

Name on Aadhaar is POONAM RAVI NARAYAN, it should be written in S. No. 1 B as:

P O O N A M   R A V I   N A R A Y A N
                                     

Name to be written in S. No. 1 A as:

First Name P O O N A M
Middle Name R A V I    
Last Name N A R A Y A N

Name on Aadhaar is M.S. KANDASWAMY, it should be written in S. No. 1 B as:

M   S   K A N D A S W A M Y
                           

Name to be written in S. No. 1 A (Expanded) as:

First Name M A D U R A I
Middle Name S O M A S U N D R A M
Last Name K A N D A S W A M Y

  • Name should not be prefixed with any title such as Shri, Smt, Kumari, Dr., Major etc.
  • Do not use abbreviations in the Name column of S. No. 1 A.
  • If Aadhaar name contains initials, then expanded name should be filled in the Name column of S. No. 1 A along with Aadhaar name in S. No. 1 B.
  • Aadhaar name will be printed on the PAN card.
  • For exempt categories, initials in the first and the last name are not allowed.

It is mandatory to select one of the options as applicable.

Date: 2nd August 1975 should be written as:

D D M M Y Y Y Y
0 2 0 8 1 9 7 5

Aadhaar number is mandatory except for exempt category. Every Person who possesses Aadhaar shall mandatorily quote Aadhaar in the application.

It is a mandatory field.

  • (i) It is an optional field except in case of Sole proprietor.

  • (ii) If office address is selected as address for communication, then proof of office address is mandatory.

It is mandatory to select one of the options as applicable.

If applicant is Non-resident/Resident but not ordinarily resident, Passport Number is mandatory.

  1. It is mandatory for the applicants to mention their "Mobile Number" and "e-mail id".
  2. Mobile Number should include Country Code and Landline Number (if any) should include STD Code.

(i) Mobile Number 9102511111 of India should be written as:

  9 1
9 1 0 2 5 1 1 1 1 1

(ii) Email ID: -

(iii) Landline Number 23555705 of Delhi should be written as:

      1 1
2 3 5 5 5 7 0 5

It is mandatory to select at least one of the options, as mentioned in the form. In case of multiple sources of income, more than one option can be selected.

It is mandatory to fill in both parents’ details, except in single parent cases.

In case of death of either of the parents’/divorce/separation, the applicant should not select single parent as ‘yes’ and give details of both the parents for the purpose of this application.

However, applicants can select one of the parents for name to be printed on the PAN card as mentioned at S.

To be filled as First Name/ Middle Name/Last Name. Married woman applicant shall give her father’s name and not husband’s name.

To be filled as First Name/ Middle Name/Last Name.

Applicant to select one of the parents whose name is to be printed on the PAN card.

AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained from the Income Tax Office Or IT PAN Service Centers managed by Protean or Protean website www.tinpan.proteantech.in

This column should be filled in by Representative Assessee as specified under Section 303 of the Income-Tax Act, 2025. This field is mandatory if an applicant is a minor, deceased, mentally retarded or of unsound mind.

PAN of Representative Assessee is to be given.

Aadhaar number is mandatory, if PAN of Representative Assessee is not available.

In Part E, in case of persons referred to in section 303(1)(b) or Non-resident Indian or Resident but not ordinarily resident, it is mandatory to provide details of Representative Assessee having Indian address.

Mobile Number and Email address of Representative Assessee are mandatory.

Applicant to select one of the options as applicable for dispatch of PAN card.

Guidelines for Filling Form 94

Non-Individuals should write their full name starting from the first block. If the name is longer, it can be continued in the space provided.

a) For example, XYZ DATA CORPORATION (INDIA) PRIVATE LIMITED should be written as:

X Y Z   D A T A   C O R P O R A T I O N   ( I N D
I A )   P R I V A T E   L I M I T E D            
                                                 

b) For example, MANOJ MAFATLAL DAVE HUF should be written as:

M A N O J   M A F A T L A L   D A V E   H U F    
                                                 
                                                 

Date cannot be a future date. Date: 2nd August 1975 should be written as:

D D M M Y Y Y Y
0 2 0 8 1 9 7 5

It is a mandatory field.

It is a mandatory field. If the communication address is different from the office address, proof of the communication address must be submitted. PAN card will be dispatched to the communication address.

It is mandatory to select one of the options as applicable.

Registration Number is mandatory for Company and Limited Liability Partnership.

  1. It is mandatory for the applicants to mention their "Mobile Number" and "e-mail id".
  2. Mobile Number should include Country Code and Landline Number (if any) should include STD Code.

(i) Mobile Number 9102511111 of India should be written as:

  9 1
9 1 0 2 5 1 1 1 1 1

(ii) Email ID: -

(iii) Landline Number 23555705 of Delhi should be written as:

      1 1
2 3 5 5 5 7 0 5

It is mandatory to select at least one of the options, as mentioned in the form. In case of multiple sources of income, more than one option can be selected.

AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained from the Income Tax Office or IT PAN Service Centers managed by Protean or Protean website www.tinpan.proteantech.in

This column should be filled in by Representative Assessee /Authorized Representative as specified under the Income-Tax Act, 2025.

PAN of Representative Assessee/Authorized Representative is to be given.

Aadhaar number is mandatory, if PAN of Representative Assessee/Authorized Representative is not available.

It is mandatory to provide Indian address of Representative Assessee/Authorized Representative.

Mobile Number and Email address of Representative Assessee/Authorized Representative are mandatory.

निर्देशों को पढ़ें

  • यह फॉर्म उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं [केवल योग्य विदेशी निवेशक को छोड़कर (क्यूएफआई) जिन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को फॉर्म ४९एए जमा करना आवश्यक है]।
  • फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जाना चाहिए।
  • तारांकित (*) क्षेत्र भरे जाना अनिवार्य हैं।
  • आवेदक को प्रत्येक शब्द/संख्या/विराम चिन्ह के बाद खाली स्थान छोड़ना होगा।
  • जिन लोगों को पहले से ही दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन आवंटित किया गया है, उनको एक से अधिक पैन रखना या उपयोग करना कानूनन अपराध हैं। हालांकि, उसी पैन के साथ नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म भरकर किया जा सकता है।
  • न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के एओ कोड (एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर) आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए। इन विवरणों को आयकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या आवेदक फॉर्म में दिए गए विवरणों का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प का चयन करके इसे प्राप्त सकता है।
  • आवेदक को केवल अंतर्राष्ट्रीय कराधान एओ कोड प्रदान करना चाहिए। यदि एओकोड ज्ञात नहीं है, तो दिल्ली आरसीसी(डीएलसी-सी-३५-१) के तहत अंतर्राष्ट्रीय कराधान का एक डिफ़ॉल्ट एओकोड प्रदान किया जा सकता है।

फॉर्मभरने के लिए दिशानिर्देश

कृपया उचित शीर्षक चुनें।

व्यक्ति अपना पूर्ण विस्तारित नाम बताएं। संक्षिप्ताक्षर और आद्याक्षर का उपयोग न करें।

उदाहरण के लिए RAVIKANT को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      RAVIKANT

पहला नाम:

मध्य नाम:

उदाहरण के लिए SURESH SARDA को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      SARDA

पहला नाम:            SURESH

मध्य नाम:

उदाहरण के लिए POONAM RAVI NARAYAN को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      NARAYAN

पहला नाम:            POONAM

मध्य नाम:             RAVI

उदाहरण के लिए SATYAMVENKAT M. K. RAO को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      R A O

पहला नाम:            SATYAM

मध्य नाम:             VENKAT M K

उदाहरण के लिए M. S. KANDASWAMY (MADURAISOMASUNDRAM KANDASWAMY) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      KANDASWAMY

पहला नाम:            MADURAI

मध्य नाम:             SOMASUNDRAM

वैयक्तिक के अलावा अन्य आवेदक निर्देशों के ऊपर ध्यान ना दें।

गैर- वैयक्तिक को अपना पूरा नाम अंतिम नाम/उपनाम के पहले ब्लॉक से शुरू करना चाहिए। यदि नाम अंतिम नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान से अधिक लंबा है, तो इसे पहले और मध्य नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान में जारी रखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए XYZ DATA CORPORATION(INDIA) PRIVATE LIMITED को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      XYZ DATA CORPRATION(IND

पहला नाम:            IA) PRIVATE L

मध्य नाम:

उदाहरण के लिए MANOJ MAFATLAL DAVE (HUF) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

अंतिम नाम/उपनाम:      MANOJ MAFATLAL DAVE (HUF)

पहला नाम:

मध्य नाम:

कंपनी के मामले में, नाम किसी संक्षिप्तिकरण के बिना प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'Private Limited' viz Pvt Ltd, Private Ltd, Pvt Limited, P Ltd, P. Ltd., P. Ltd की विभिन्न विधितताओं की अनुमति नहीं है। यह केवल 'Private Limited' ही होना चाहिए।

स्वयं के स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) के मामले में, मालिक को अपने नाम से पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।

नाम किसी भी शीर्षक जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉ, मेजर, मेसर्स आदि के साथ उपसर्ग नहीं होना चाहिए।

वैयक्तिक आवेदकों को पैन कार्ड पर मुद्रित होने के लिए पूर्ण / संक्षिप्त नाम प्रदान करना चाहिए। यदि संक्षिप्त नाम है, तो अंतिम नाम आवश्यक रूप से होना चाहिए।

उदाहरण के लिए SATYAM VENKAT M. K. RAOजो कि नाम क्षेत्र में लिखा गया है:

अंतिम नाम/उपनाम:      R A O

पहला नाम:            SATYAM

मध्य नाम:             VENKAT M K

‘पैन कार्ड पर नाम मुद्रित होना चाहिए’ के कॉलम में इस प्रकार लिखा जा सकता है:

SATYAM VENKAT M. K. RAO or

S. V. M. K. RAO or

SATYAM V. M. K. RAO

गैर- वैयक्तिक आवेदकों के लिए, यह आइटम नंबर 1 में अंतिम नाम फ़ील्ड के समान होना चाहिए।

नाम जिसे आप कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, उसे श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉ, मेजर, एम / एस आदि जैसे शीर्षकों के साथ उपसर्ग नहीं करना चाहिए।

यदि आवेदक ‘हाँ’ का चयन करते हैं, तो दूसरे नाम का विवरण देना अनिवार्य है। नाम के संबंध में आइटम नंबर १ के अनुदेश यहाँ लागू होते हैं। शीर्षक आइटम नंबर १ में उल्लिखित शीर्षक के समान होना चाहिए।

यह क्षेत्र वैयक्तिक आवेदकों के लिए अनिवार्य है। अन्य आवेदकों के मामले में, स्थान को खाली छोड़ देना चाहिए।

दिनांक भावी दिनांक नहीं हो सकती है।

दिनांक २ अगस्त १९७५ को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

दिदि मामा वववव
०२ ०८ १९९०

आवेदकों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रासंगिक दिनांक है:

वैयक्तिक: जन्म की वास्तविक दिनांक;
कंपनी: निगमन (स्थापना) की दिनांक;
व्यक्तियों का संघ: गठन/निर्माण की दिनांक
संस्था: न्यास विलेख के निर्माण की दिनांक
साझेदारी फर्म: साझानामा की दिनांक
एलएलपी: निगमन/पंजीकरण की तिथि
एचयूएफ: एचयूएफ के निर्माण की दिनांक और पैतृक एचयूएफ की तिथि०१-०१-०००१ हो सकती है, जहां सृजन की तिथि उपलब्ध नहीं है।

  • नाम के संबंध में आइटम नंबर १ में निर्देश यहां लागू होते हैं। यह क्षेत्र वैयक्तिक आवेदकों के लिए अनिवार्य है। अन्य आवेदकों के मामले में स्थान को खाली छोड़ देना चाहिए।
  • क्या माँ अकेली पालक है और आप केवल माता का नाम प्रस्तुत कर पैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं?

    - वैयक्तिक आवेदकों को फ्लैग (अथार्त हाँ या नहीं) का चयन करना अनिवार्य है। - इस फ्लैग का चयन केवल हाँ के रूप में होना चाहिए, यदि (१) माता अकेली पालक है, और (२) आप केवल माता के नाम के साथ पैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। पिता के नाम की जगह खाली छोडी जानी चाहिए। - यदि फ्लैग को नहीं के रूप में चुना जाता है, तो पिता का नाम अनिवार्य है। ऐसे मामलों में माता का नाम वैकल्पिक होता है।

  • पिता का नाम

    वैयक्तिक आवेदकों (उन मामलों को छोड़कर, जहाँ माता अकेली पालक हो) को पिता का नाम प्रदान करना अनिवार्य है। विवाहित महिला आवेदक को भी पिता का नाम देना चाहिए ना कि पति का नाम देना चाहिए।

  • माता का नाम

    यह एक वैकल्पिक स्थान है। यदि फ्लैग(चाहे माता अकेली पाकल हो, या आप केवल अपनी माता के नाम के साथ पैन के लिए आवेदन करना चाहते हो) को ‘हाँ’ के रूप में चुना जाता है, तो माता का नाम अनिवार्य है।

  • पैन कार्ड पर मुद्रित नाम:

    - पैन कार्ड पर मुद्रित होने वाले नाम (पिता के नाम और फॉर्म में दिए गए माता के नाम में से) को इंगित करने के लिए उपयुक्त फ्लैग का चयन किया जाना चाहिए।
    - यदि एक ही पालक के रूप में माता के लिए हाँ चुना जाता है, तो फिर पैन कार्ड पर नाम छपवाने के लिए माता के नाम वाला फ्लैग ही चुना जाना चाहिए।
    - यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना जाता है, तो पैन कार्ड पर छापने के लिए पिता का नाम ही चुना जाएगा। और यदि माता अकेली पालक है, तो पैन कार्ड पर छापने के लिए माता का नाम चुना जाएगा।

आर- आवासीय पता:

  • वैयक्तिक / एचयूएफ/ वैयक्तिक का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए आवासीय पता और उसका प्रमाण प्रदान करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लिखित आवेदक का नाम पते के प्रमाण में दर्शाए गए नाम के साथ मेल खाना चाहिए।
  • पहले चार स्थानों में से, आवेदक को कम से कम दो स्थान भरने होंगे।
  • कस्बा/शहर/जिला/राज्य शासित प्रदेश क्षेत्र और पिन अनिवार्य हैं।
  • यदि आवेदक यहां विदेशी पता दर्ज करना चाहता है, तो "राज्य / केंद्र शासित प्रदेश" के क्षेत्र में ड्रॉप डाउन सूची से "भारत के बाहर" के लिए विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। आवेदक को देश के नाम का चयन करना चाहिए और लागूज़िप कोड दर्ज करना चाहिए। देश का नाम और ज़िप कोड अनिवार्य है।
  • वैयक्तिक /एचयूएफ/व्यक्तियों का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के अलावा अन्य आवेदक इस स्थान (आवासीय पते) को खाली छोड़ देंगे।

ओ-कार्यालय पता:

  • वैयक्तिक /एचयूएफ/व्यक्तियों का निकाय/व्यक्तियों का संघ और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में, यदि आइटम नम्बर ६ (पत्र व्यवहार पता) को “ओ” के रूप में चुना जाता है, तो कार्यालय का पता अनिवार्य है।
  • वेतन और व्यवसाय / पेशेवर के रूप में आय के स्रोत वाले व्यक्तियों के मामले में कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है। फर्म, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण और व्यक्तियों के संघ (संस्था) के मामले में, कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है।
  • सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए, पहले चार स्थानों में से, कम से कम दो स्थान अनिवार्य हैं।
  • कस्बा/शहर/जिला/राज्य शासित प्रदेश क्षेत्र और पिन अनिवार्य हैं।
  • यदि आवेदक यहां विदेशी पता दर्ज करना चाहता है, तो "राज्य / केंद्र शासित प्रदेश" के क्षेत्र में ड्रॉप डाउन सूची से "भारत के बाहर" के लिए विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। आवेदक को देश के नाम का चयन करना चाहिए और लागूज़िप कोड दर्ज करना चाहिए। देश का नाम और ज़िप कोड अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक किसी व्यवसाय / पेशेवर [९, १०, १२, १३, १५, १७ से २० के अंतर्गत आते हैं- आइटम नंबर १३ (बी) देखें ] से जुड़े हुए है और उल्लिखित क्षेत्र कोड एमयूएम है, तो कार्यालय का पता देना अनिवार्य है।
  • वैयक्तिक और एचयूएफ के मामले में यदि आइटम नंबर ६ (संचार के लिए पता) को "ओ" के रूप में चुना जाता है, तो आवासीय पते के प्रमाण के साथ कार्यालय पते का प्रमाण १ नवंबर २००९ को और उसके बाद किए गए आवेदन के लिए अनिवार्य है।

आर का मतलब आवासीय और ओ का मतलब कार्यालय होता है।
भविष्य के सभी संचार इस क्षेत्र में दिए गए पते पर भेजे जाएंगे।

टेलीफोन नंबर में कंट्रीकोड (आईएसडी कोड) और एसटीडी कोड शामिल होना चाहिए या मोबाइल नंबर में देश का कोड (आईएसडी कोड) शामिल होना चाहिए।
उदाहरण के लिए
दिल्ली के टेलीफ़ोन नंबर २३५५५७०५ को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

कंट्री कोड एसटीडी कोड टेलीफ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर
९ १ ९ १ २ ३ ५ ५ ५ ७ ० ५

जिसमें ‘९१’ भारत का कंट्री कोड है और ११ दिल्ली का एसटीडी कोड है।
भारत के मोबाइल नंबर ९१०२५१११११को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:

कंट्री कोड एसटीडी कोड टेलीफ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर
९ १ ९ १ ० २ ५ १ १ १ १ १

यह क्षेत्र सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए अनिवार्य है। 'सीमित देयता साझेदारी' के मामले में, पैन को 'फर्म' की स्थिति में आवंटित किया जाएगा।

वैयक्तिक और एचयूएफ पर लागू नहीं,कंपनी के लिए अनिवार्य है। कंपनी को कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना चाहिए। अन्य आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १३९ एए के प्रावधानों के अनुसार, आधार नंबर प्रदान करना होगा। आधार पत्र / कार्ड की प्रति आधार के प्रमाण के रूप में प्रदान की जाएगी।

आधार के लिए आवेदन की नामांकन आईडी (ईआईडी)

केवल यदि आवेदक को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तो आधार के लिए ईआईडी (जिसमें नामांकन की दिनांक और समय शामिल है) प्रदान किया जाएगा। ईआईडी रसीद की प्रतिलिपि नामांकन के प्रमाण के रूप में प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ३७/२०१७,एफ। संख्या ३७०१३३/६/२०१७- टीपीएल दिनांक 11 मई, २०१७ द्वारा निर्दिष्ट किया गए अनुसार, इन व्यक्तियों (१) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में निवास करता है; (२) आयकर अधिनियम, १९६१ के अनुसार एक अनिवासी; (३) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु; के लिए आधार के साथ-साथ ईआईडी का उल्लेख वैकल्पिक होगा।

आधार आवेदन पत्र के लिए आधार पत्र / कार्ड या नामांकन आईडी के अनुसार नाम

  • यदि आवेदक द्वारा आधार प्रदान किया जाता है, तो नाम आधार पत्र / कार्ड के अनुसार प्रदान करना होगा;
  • यदि आवेदक द्वारा ईआईडी प्रदान की जाती है, तो ईआईडी रसीद पर प्रदर्शित होने वाले नाम को इस क्षेत्र में प्रदान किया जाना है।
    आयकर नियमों, १९६२ के नियम (१९) में निर्दिष्ट आधार, पहचान और पते की तिथि (आधार के अलावा) के सहायक दस्तावेजों के मामले में लागू होता है, जहां पैन आवेदन में बेमेल है और आधार डेटा या ईआईडी प्रदान किया गया है पैन आवेदक या आवेदक द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ३७/२०१७, एफ संख्या ३७०१३३/६/२०१७-टीपीएल दिनांक ११ मई, २०१७द्वारा कवर किया जाता है।

प्रपत्र में उल्लिखित आय के स्रोतों में से कम से कम एक को चिन्हित करना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा व्यवसाय/पेशे से आय का चयन किया जाता है, तो एक उपयुक्त व्यवसाय /पेशे के कोड का उल्लेख किया जाना चाहिए।
कृपया व्यवसाय / पेशे के कोड का चयन करने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

कोड व्यवसाय/पेशा
०१ चिकित्सक पेशा और व्यवसाय
०२ इंजीनियरिंग
०३ वास्तुकला
०४ चार्टर्ड अकाउंटेंट/ एकाउंटेंसी
०५ इंटीरियर डेकोरेशन
०६ तकनीकी परामर्श
०७ कंपनी सचिव
०८ कानूनी चिकित्सक और सॉलिसिटर
०८ कानूनी चिकित्सक और सॉलिसिटर
०९ सरकारी ठेकेदार
१० बीमा एजेंसी
११ फिल्म्स, टीवी और ऐसे अन्य मनोरंजन
१२ सूचना प्रौद्योगिकी
१३ बिल्डर्स और डेवलपर्स
१४ स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर दलाल और उप-दलाल
१५ प्रदर्शन कला और यात्रा
१६ जहाजों, होवरक्राफ्ट, एयरक्रॉफ्ट या हेलीकॉप्टरों का संचालन
१७ टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस या अन्य वाणिज्यिक वाहन को चलाना
१८ हॉर्सेज या जॉकी का स्वामित्व
१९ सिनेमा हॉल और अन्य थियेटर
२० अन्य
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी कर निर्धारिती के लिए प्रतिनिधि कर निर्धारिती हो सकता है.
  • प्रतिनिधि कर निर्धारिती के लिए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
  • पत्र-व्यवहार के लिए पते हेतु इस कॉलम में ऐसी विदेशी गैरव्यि क्तगत संस्थाएं अपना नाम और भारत में अपने कर सलाहकार के पते का भी उल्लेख कर सकती है जिनका अपना कोई कार्यालय नहीं है. इसके समर्थन में नोटरीकृत या भारतीय दूतावास/उच्च आयोग या देश में स्थित वाणिज्य दूतावास से विधिवत् अनुप्रमाणित कर सलाहकार के पक्ष में मुख्तारनामा होना चाहिए.
  • प्रतिनिधि कर निर्धारिती के नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉ., मेजर, मेसर्स आदि नहीं लगाये जाने चाहिए.
  • आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १६० में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसेसी का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि ऐसेसी के माध्यम से किया जा सकता है।
  • इसलिए, इस कॉलम को प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा केवल आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा
    १६० में निर्दिष्ट के रूप में भरा जाना चाहिए, जैसे कि, अभिभावक या नाबालिग, पागल या मूर्ख, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, सामान्य व्यवस्थापक, आधिकारिक ट्रस्टी, प्राप्तकर्ता, प्रबंधक के अनिवासी या प्रबंधक का एजेंट।
  • इस क्षेत्र में प्रतिनिधी ऐसेसी का विशेष विवरण होगा। यह क्षेत्र अनिवार्य है यदि आवेदक नाबालिग, मृतक, मूर्ख, पागल या मानसिक रूप से मंद है। कॉलम १ से १३ में उस व्यक्ति का विवरण होगा जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
  • पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रतिनिधी ऐसेसी विवरण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
  • विदेशी गैर- वैयक्तिक संस्थाएं जिनका भारत में अपना कोई कार्यालय नहीं हैं, वे अपना नाम और पते के स्थान पर अपने कर सलाहकार के पते का उल्लेख कर सकते हैं। इसे भारतीय दूतावास/उच्चायोग या देश में स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचित कर सलाहकार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी या साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
  • विदेशी गैर- वैयक्तिक संस्थाएं जिनका भारत में अपना कोई कार्यालय नहीं हैं, वे अपना नाम और पते के स्थान पर अपने कर सलाहकार के पते का उल्लेख कर सकते हैं। इसे भारतीय दूतावास/उच्चायोग या देश में स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचित कर सलाहकार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी या साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
  • फॉर्म में दी गई प्रासंगिक ड्रॉप-डाउन सूची से पहचान, पते और जन्म तिथि का उचित प्रमाण चुनें।
  • प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम पर होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र के आइटम नंबर 1 में बताया गया है।
  • प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम पर होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र के आइटम नंबर 1 में बताया गया है।
  • एचयूएफ के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा दिया गया एक शपथपत्र, जिसमें आवेदन की तारीख में सभी कोपर्सनेक का नाम, पिता का नाम और पता होता है और पहचान के प्रमाण की प्रति, पते और एचयूएफ के कर्ता के नाम पर जन्म दस्तावेजों की तारीख की आवश्यकता है।
  • आवेदक के पास डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग (भुगतान का विवरण दिशानिर्देशों में उल्लिखित है)द्वारा भुगतान करने का विकल्प होता है।

    आवेदन पर (१) आवेदक; या (२) एचयूएफ के मामले में करता; या (३) कंपनी के निदेशक; या (४) एओपी, व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; या (५) फर्म / एलएलपी के मामले में साझेदार; या (६) ट्रस्टी; या (७) नाबालिग/मृतक/मूर्ख/पागल/मानसिक रूप से मंद के मामले में प्रतिनिधी ऐसेसी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

    आवेदन में सत्यापनकर्ता का नाम, क्षमता और स्थान प्रदान करना अनिवार्य है।